बी काम - एम काम >> बीकाम सेमेस्टर-4 पर्यटन एवं यात्रा प्रबन्ध बीकाम सेमेस्टर-4 पर्यटन एवं यात्रा प्रबन्धसरल प्रश्नोत्तर समूह
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बीकाम सेमेस्टर-4 पर्यटन एवं यात्रा प्रबन्ध - सरल प्रश्नोत्तर
प्रश्न- ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेटर्स की स्थापना के नियमों का वर्णन कीजिये।
उत्तर-
ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेटर्स की स्थापना के नियम|
(Rules for Setting up Travel Agency & Tour Operators)
तकनीकी और व्यावहारिक रूप से एक ट्रैवल / टूर कंपनी को न केवल एयरलाइन्स द्वारा अनुमोदित करने और मान्यता पाने की जरूरत होती है, बल्कि इसे रेलवे, होटल, पर्यटन विभाग (भारत सरकार), आईएटीए, टीएएआई, आईएटीओ और अन्य यात्रा ट्रेड संगठन से भी समन्वय करना होता है। जबकि सबसे महत्वपूर्ण अनुमोदन और इस संदर्भ में मान्यता के लिए पर्यटन विभाग और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईएटीए) अहम माने जाते हैं। बीते दिनों में पर्यटन विभाग द्वारा यह महसूस किया गया कि भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने और इसके विकास में ट्रैवल एजेंसियों तथा टूर ऑपरेटरों द्वारा अहम भूमिका निभाई जाती है। इस संदर्भ में सरकार द्वारा ट्रैवल ट्रेड उद्यम के लाभ के लिए दिशानिर्देश और नियम बनाए और तैयार किए गए हैं जो पर्यटन उद्योग की समग्र वृद्धि और विकास के लिए हैं। ये नियम और दिशानिर्देश ट्रैवल ट्रेड के व्यापक पैरामीटरों तथा उद्योग के नीतिशास्त्र से लेकर बनाए गए हैं। ये नियम / मानक यात्रा उद्यमों की गतिविधियों पर प्रभावी तथा व्यापक नियंत्रण रखने के लिए तैयार किए गए हैं ताकि इन्हें समय-समय पर वित्तीय और गैर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जा सके।
पर्यटन विभाग (डीओटी) की विभिन्न योजनाएँ और नीतियाँ
(Different Schemes and Policies)
मान्यता देने के लक्ष्य और उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण मानक और सेवा को बढ़ावा देने के हैं, ताकि भारत में पर्यटन को प्रोत्साहन दिया जा सके। यह स्वैच्छिक योजना है जो सभी मूल ट्रैवल एजेंसियों तथा टूर ऑपरेशन उद्यमों के लिए खुली है ताकि उन्हें एक संगठित क्षेत्र में लाया जा सके। जबकि इन मामलों में पर्यटन विभाग का निर्णय अनुकूल है। भारत सरकार, पर्यटन विभाग कभी कभार अपने स्व निर्णय के अनुसार किसी ट्रैवल एजेंसी / टूर कंपनी को मान्यता देने से मना कर देता है या उन्हें पहले दिया गया अनुमोदन वापस ले लेता है। जो ट्रैवल कंपनियाँ मान्यता प्राप्त हैं, उन्हें ये प्रोत्साहन और रियायतें पाने की पात्रता होती है जो उन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर दी जाती है। यह मान्यता पूरे भारत में दी जा सकती है या यह एक क्षेत्र विशेष तक सीमित हो सकती है।
एक अनुमोदित ट्रैवल एजेंट के रूप में मान्यता पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा आरंभ में पाँच वर्ष के लिए दी जाती है जो संबंधित क्षेत्रीय निदेशक तथा टीएएआई के सदस्य को लेकर बनाई गई समिति की निरीक्षण रिपोर्ट / सिफारिशों पर आधारित होती है। नवीकरण/ विस्तार का आवेदन संबंधित क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक को भेजा जा सकता है। ट्रैवल एजेंट द्वारा दिए गए आवेदन पर इसका नवीकरण/ विस्तार संबंधित क्षेत्रीय निदेशक तथा टीएएआई के सदस्य को लेकर बनाई गई समिति के निरीक्षण के आधार पर किया जाता है, जिसके लिए अपेक्षित शुल्क / दस्तावेज देने होते हैं।
ट्रैवल एजेंसी के अनुमोदन के लिए पर्यटन विभाग द्वारा निर्दिष्ट मुख्य नियम इस प्रकार हैं-
(1) निर्दिष्ट फॉर्म में आवेदन होना चाहिए और इसे अपर महानिदेशक, पर्यटन, मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पास भेजा जाए और इसे दो प्रतियों में जमा किया जाए।
(2) ट्रैवल एजेंसी द्वारा आवेदन की तिथि के पहले कम से कम एक साल के लिए प्रचालन किया होना चाहिए।
(3) कार्यालय का न्यूनतम स्थान 250 वर्ग फीट होना चाहिए। इसके अलावा, कार्यालय साफ सुथरे परिवेश में स्थित होना चाहिए और यहाँ टेलीफोन, फैक्स और कम्प्यूटर आरक्षण प्रणाली आदि होनी चाहिए। यहाँ रिसेप्शन के लिए पर्याप्त जगह और शौचालय सुविधाओं तक आसान पहुँच होनी चाहिए।
(4) ट्रैवल एजेंसी में न्यूनतम भुगतान पूँजी (या लगाई गई पूँजी) 3.00 लाख रुपए होनी चाहिए जिसके समर्थन में लेखा परीक्षित तुलनपत्र / चार्टर्ड एकाउंटेंट का प्रमाणपत्र संलग्न होना चाहिए।
(5) ट्रैवल एजेंसी को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईएटीए) द्वारा अनुमोदित होना चाहिए या इसे एक आईएटीए सदस्य एयरलाइन्स का जनरल सेल्स एजेंट (जीएसए) / पैसेंजर सेल्स एजेंट (पीएसए) के माध्यम से होना चाहिए।
(6) ट्रैवल एजेंसी को एक पूर्ण कालिक सदस्य के अधीन कार्य करना चाहिए जिन्हें टिकट लेने, यात्रा की सूची बनाने, परिवहन, रहने की जगह, मुद्रा, सीमा शुल्क के नियम और यात्रा तथा पर्यटन संबंधी सेवाएँ आदि के विषयों का पूरा अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा, प्रभावी संचार कौशलों, अंग्रेजी के अलावा विदेशी भाषाओं के ज्ञान पर अधिक बल दिया जाना चाहिए।
(7) ट्रैवल एजेंसी एक आयकर निर्धारिती कंपनी है और वर्तमान आकलन वर्ष के लिए इसके द्वारा। आयकर विवरणी जमा की गई है।
(8) ट्रैवल एजेंसी को क्षेत्रीय दिशानिर्देशों के प्रशिक्षण के बाद ही लोगों को रोजगार पर रखना चाहिए और उन्हें पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए तथा राज्य स्तर के गाइड और स्थानीय स्तर के गाइड राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित होने चाहिए।
(9) इसमें चार योग्यता प्राप्त कर्मचारी कम से कम होने चाहिए और इनमें से कम से कम दो के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यात्रा और पर्यटन में डिप्लोमा / डिग्री होनी चाहिए, जैसे पर्यटन अध्ययन विभाग, पॉन्डीचेरी विश्वविद्यालय, आईआईटीटीएम या एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थान। एयरलाइन्स, शिपिंग, परिवहन और पीआर एजेंसियों, होटल और अन्य कॉर्पोरेट निकायों तथा उन लोगों के लिए शैक्षिक योग्यताओं में छूट दी जा सकती है जिन्होंने आईएटीए / यूएफटीएए एजेंसियों के साथ तीन वर्ष तक कार्य किया है। शैक्षिक योग्यताओं में उन मामलों में भी छूट दी जा सकती है जहाँ ट्रैवल एजेंसी की कंपनियाँ, पूर्वोत्तर, धार्मिक, दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं, यहाँ कम से कम दो योग्यता प्राप्त कर्मचारी होने चाहिए।
(10) पर्यटकों से संबंधित किसी भी सेवा की आउटसोर्सिंग के लिए ट्रेवल एजेंसी को गतिविधि के विशेष क्षेत्र में अनुमोदित विशेषज्ञ एजेंसी का उपयोग करना चाहिए।
(11) ट्रैवल एजेंसी को मुख्य कार्यालय में तथा शाखा कार्यालय में मान्यता पाने और नवीकरण के लिए आवेदन के समय 3000 का एक अप्रतिदेय शुल्क जमा करने की जरूरत होती है। यह शुल्क वेतन और लेखा अधिकारी, पर्यटन मंत्रालय को बैंक ड्राफ्ट के रूप में देय होगा।
(12) ट्रैवल एजेंसी के मुख्य कार्यालय को मान्यता प्राप्त की जाएगी। शाखा कार्यालय को कार्यालय के प्रमुख के साथ अनुमोदन दिया जाएगा या आगे चलकर इसे शाखा कार्यालय के विवरण दिए जाएंगे, जो पर्यटन मंत्रालय में जमा किए जाते हैं और उनके द्वारा स्वीकार किए जाते हैं।
(13) ट्रैवल एजेंसी को मान्यता पाने के लिए इन प्रोत्साहनों और रियायतों की पात्रता होगी, जो उन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर दिए जाएँगे और अलग-अलग समय पर निर्दिष्ट मान्यता की शर्तें और निबंधन का पालन किया जाएगा।
ट्रैवल एजेंसी / टूर ऑपरेटर के लिए आईएटीए अनुमोदन
ट्रैवल / टूर कंपनियों को आईएटीए से अनुमोदन तथा मान्यता प्राप्त करने, उन्हें सेल्स एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत करने हेतु और उन्हें टिकट तैयार करने और एयर ट्रांसपोर्ट उद्यम से कमिशन प्राप्त करने का अधिकार है। दिलचस्प है कि विभिन्न देशों में एक नई ट्रैवल कंपनी की स्थापना के लिए उनके विनियम और अपनी जरूरतें होती हैं। किन्तु आईएटीए का अनुमोदन यूएसए के अलावा सभी देशों में अनिवार्य है, जहाँ इसके लिए उनकी अपनी व्यवस्था है। यूएसए में ट्रैवल कंपनियों को एयर ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस (एटीसी) से मान्यता पाने की जरूरत होती है जो आईएटीए द्वारा मान्यता प्राप्त है। निम्नलिखित मुख्य नियम हैं, जिनमें भारत में ट्रैवल / टूर कंपनियों की मान्यता के लिए आईएटीए द्वारा बताया गया है।
(1) मान्यता के लिए सभी आवेदन निदेशक, एजेंसी इंवेस्टीगेशन पैनल (एआईपी), आईएटीए नई दिल्ली, भारत के पास भेजे जाएँगे।
(2) अनुमोदन प्रदान करने का आवेदन निर्दिष्ट रूप में होगा।
(3) मान्यता देने के उद्देश्य से देश के अंदर यात्रा उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा और -इनका विकास किया जाएगा।
(4) कंपनी को पिछले कम से कम एक वर्ष से इस व्यापार में होना चाहिए।
(5) कंपनी के पास आईएटीए अनुमोदित संस्थानों से योग्यता प्राप्त कम से कम दो सदस्य होने चाहिए।
(6) इनके पास मजबूत वित्तीय साख (credibility) होनी चाहिए।
(7) एजेंसी का स्थान आसानी से पहुँच योग्य होना चाहिए और इसे पर्यटकों द्वारा आसानी से पहचाना जाना चाहिए।
( 8 ) इसके पास एयरलाइन टिकट ब्लॉक के नियंत्रण के लिए सुरक्षा होनी चाहिए।
(9) इसमें व्यापार पैदा करने की क्षमता होनी चाहिए।
(10) ट्रैवल कंपनी को अनुमोदन पाने के बाद उसी प्रकार के अधिक और विशेषाधिकार पाने की पात्रता होगी जो समय-समय पर उन्हें एसोसिएशन द्वारा दिए जाते हैं और वे समय-समय पर एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त अनेक शर्तों और निबंधनों का पालन करेंगे।
(11) कंपनी को आवेदन पत्र के साथ एक लेखा परीक्षित वार्षिक रिपोर्ट जमा करनी चाहिए।
(12) एजेंसी को आवेदन पत्र के साथ अंतर्राष्ट्रीय बिक्री का विवरण संलग्न करना चाहिए।
(13) मान्यता के मामले में आईएटीए के निर्णय अंतिम होंगे। एसोसिएशन अपनी समितियों के निर्णय को अस्वीकार करते हुए कोई कारण न बताते हुए एक कंपनी को मान्यता देने से मना कर सकती है।
(14) एसोसिएशन को कोई कारण बताए बिना पहले प्रदान की गई मान्यता किसी भी समय वापस लेने का अधिकार है।
(15) ट्रैवल / टूर कंपनी को पर्यटन व्यापार के नैतिक मानक बनाए रखने चाहिए।
(16) आईएटीए द्वारा प्रदान की गई मान्यता से ट्रैवल एजेंसी / टूर ऑपरेटर को किसी अन्य संगठन / एसोसिएशन द्वारा अनुमोदन की पात्रता अपने आप होगी।
जब ट्रेवल / टूर कंपनी को एक बार अनुमोदन मिल जाता है तो उन्हें 6 माह के लिए आईएटीए आवेदक का दर्जा मिलता है। इस अवधि के दौरान कंपनी के निष्पादन की निगरानी लगातार की जाती है और कंपनी को एजेंसी इंवेस्टीगेशन पैनल (एआईपी) को हर महीने इसकी उत्पादकता रिपोर्ट जमा करनी होती है। इसमें अनेक समितियाँ और उप समितियाँ होती हैं जो एजेंसी को आईएटीए अनुमोदन के लिए सिफारिश करने से पहले कई तरीकों से एजेंसी का मूल्य निरूपण करती हैं। जबकि आईएटीए के अनुमोदन से ट्रैवल / टूर कंपनी को अपने सभी पत्राचार पर आईएटीए का लोगो लगाने की पात्रता मिलती है और वे पूर्णकालिक आईएटीए सदस्य की तरह सभी प्रकार के लाभ उठा सकते हैं। इसके मुख्य लाभ हैं-
(1) ट्रैवल / टूर कंपनियों द्वारा एयर लाइनं टिकट (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय) खरीदे और बेचे जा सकते हैं।
(2) कंपनियों को आई०ए०टी०ए० सदस्यों के अंतर्राष्ट्रीय एयर टिकट स्टॉक को होल्ड करने का विशेषाधिकार मिलता है।
(3) एजेंसी के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएँ।
(4) ट्रैवल / टूर कंपनी को आई०ए०टी०ए० का लोगो उपयोग करने की पात्रता होती है।
(5) उत्पादों के विपणन में मदद मिलती है।
(6) आई०ए०टी०ए० द्वारा यात्रा संबंधी कई समस्याओं को सुलझाने का सामान्य प्लेटफॉर्म दिया जाता है।
(7) आई०ए०टी०ए० द्वारा एजेंसी को पर्यटन के क्षेत्र में अपनी साख और निष्ठा स्थापित करने में मदद दी जाती है।
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