बी काम - एम काम >> बीकाम सेमेस्टर-4 आयकर विधि एवं लेखे बीकाम सेमेस्टर-4 आयकर विधि एवं लेखेसरल प्रश्नोत्तर समूह
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बीकाम सेमेस्टर-4 आयकर विधि एवं लेखे - सरल प्रश्नोत्तर
स्मरण रखने योग्य महत्वपूर्ण तथ्य
करदाता का मकान-सम्पत्ति पर कानूनी स्वामित्व होना चाहिए। लाभकारी स्वामित्व नहीं।
मकान-सम्पत्ति शीर्षक के अन्तर्गत आय की गणना हेतु वार्षिक मूल्य की गणना की जाती है।
उप-किरायेदार द्वारा प्राप्त किराये से आय इस शीर्षक के अन्तर्गत शामिल नहीं की जाती है।
करदाता द्वारा अपने व्यापार एवं पेशे के लिए प्रयुक्त मकान की आय इस शीर्षक में कर- योग्य नहीं होगी।
स्वयं के रहने वाले मकानों का वार्षिक मूल्य शून्य होता है।
यदि किसी मकान पर एक से अधिक व्यक्तियों का अधिकार (स्वामित्व) हो तो ऐसे मकान का मूल्यांकन करने के बाद प्रत्येक करदाता की आय में मकान की कर योग्य आय का भाग सम्मिलित किया जाएगा।
कभी-कभी मकान मालिक किरायेदारी ठहराव के अन्तर्गत किरायेदार को कुछ सुविधायें प्रदान करता है।
ये सुविधायें निम्नलिखित हैं-
(i) माली की सुविधा
(ii) लिफ्ट का रख रखाव
(iii) वाहन पार्क करने की सुविधा
(iv) बिजली व पानी की सुविधा
(v) चौकीदार की सुविधा आदि
उपरोक्त सभी सुविधाओं का मूल्य (चौकीदार की सुविधा का मूल्य छोड़कर) मकान समर्पित के प्राप्त किराये या प्राप्य किराये में से घटा दिया जायेगा।
किरायेदार द्वारा चुकाये गये नगरपालिका करों की राशि को सकल वार्षिक मूल्य में से नहीं घटाया जाता है।
मकान मालिक द्वारा नगरपालिका करों की गत वर्ष में वास्तव में भुगतान की गई राशि को ही घटाया जाता है चाहे वे गत वर्ष के हों, गत वर्ष से पूर्व के वर्षों के हों या बाद के वर्षों के हों।
यदि स्थानीय सत्ता को चुकाये गये करों की राशि सकल वार्षिक मूल्य से अधिक हो तो शुद्ध वार्षिक मूल्य ऋणात्मक भी हो सकता है।
स्थानीय सत्ता अथवा नगरपालिका द्वारा लगाये गये सेवा कर हेतु भुगतान की गई राशि को भी घटाया जायेगा।
यदि करदाता ने अपना मकान अपने रिश्तेदारों को प्रयोग करने हेतु दिया हुआ हो तो ऐसे मकान को स्वयं निवास में प्रयुक्त मकान नहीं माना जा सकता है वरन् किराये पर उठा हुआ माना जाता है।
स्वयं के निवास में प्रयुक्त मकान सम्पत्ति का सकल वार्षिक मूल्य शून्य होता है एवं इसके सम्बन्ध में केवल ऋण पर ब्याज (यदि कोई हो तो) की कटौती मिलती है।
खाली भूमि से किराए की आय अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य है।
किराए पर आय 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक में कर योग्य है।
यदि मकान का स्वामित्व न्यायालय में विवादास्पद है तो उस व्यक्ति को उस मकान का स्वामी माना जायेगा जिसके कब्जे में वह मकान है या जिस व्यक्ति को उस मकान का किराया प्राप्त होता है।
यदि दो या अधिक व्यक्ति एक ही मकान के स्वामी हैं और उस मकान से प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा निश्चित है, तो प्रत्येक सह- स्वामी अपनी हिस्से की आय पर कर देने के लिए उत्तरदायी है।
किराए पर दिए गए मकान के सम्बन्ध में शुद्ध वार्षिक मूल्य का 30% भले ही मकान मालिक ने कर योग्य मकान सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई व्यय किया है अथवा नहीं। यह कटौती अनिवार्य रूप से दी जाती है।
किराये पर दिए गए मकान के सम्बन्ध में गत वर्ष में दिए गए वास्तविक ब्याज की राशि + मकान को बनवाने के पूर्व लिए गये ऋण के ब्याज की 1/5 की कटौती स्वीकृत होगी जिसकी कोई सीमा नहीं है। जब तक ऋण लेने का उद्देश्य मकान से सम्बन्धित न हो तब तक मकान को गिरवी रखकर लिए गये ऋण का ब्याज स्वीकृत नहीं होगा।
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