बी ए - एम ए >> बीए सेमेस्टर-4 समाजशास्त्र बीए सेमेस्टर-4 समाजशास्त्रसरल प्रश्नोत्तर समूह
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बीए सेमेस्टर-4 समाजशास्त्र - सरल प्रश्नोत्तर
स्मरण रखने योग्य महत्वपूर्ण तथ्य
आतंकवाद दो शब्दों से मिलकर बना है- आतंक और वाद। आतंक का अर्थ 'भय' अथवा 'त्रास' है, जबकि वाद का अर्थ 'विचार या सिद्धान्त है। भय वा त्रास के माध्यम से अपने लक्ष्य की पूर्ति करने का विचार या सिद्धान्त ही आतंकवाद है।
कुछ सरकारों ने अपने विरोधियों की सभी क्रियाओं को आतंकवादी मानते हैं।
वृहद् हिन्दी कोश को अनुसार - "आतंकवाद राष्ट्र या विरोधी वर्ग को दबाने के लिए अयोत्पादक उपायों का अवलम्बन है।"
लॉगमैन मार्डन इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार - "शासन करने या राजनीतिक विरोध प्रकट करने के लिए भय को एक विधि के रूप में उपयोग करने की नीति को प्रेरित करना ही आतंकवाद है।"
आतंकवाद अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हिंसा और बल प्रयोग का सहारा लेता हैं।
आम आदमी को आतंकवाद भयभीत करके समाज में अस्थिरता उत्पन्न करता है। जिससे शासन के प्रति लोगों में विश्वास उत्पन्न हो।
देश के भीतर देशवासियों द्वारा ही फैलाया गया आतंक घरेलू आतंकवाद कहलाता है। यह राजनीतिक क्षेत्र में देखने को अधिक मिलता है।
वाह्य या विदेशी आतंकवाद विदेशियों द्वारा फैलाया जाता है। विश्व का शायद ही कोई ऐसा देश हो जो इसमें लिप्त न हो। जैसे - भारत में आतंकवाद फैलाने का ठेका पाकिस्तान ने ले रखा है।
पूर्वीजन बर्गर के अनुसार - "एक आतंकवादी को उसके तात्कालिक लक्ष्य के सन्दर्भ में सर्वश्रेष्ठ तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। यह लक्ष्य होता है कि भय उत्पन्न करने के उद्देश्य से नय शक्ति का प्रयोग करना और इस प्रकार अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना।"
ग्रान्ट वार्डला के शब्दों में - "राजनीतिक आतंकवाद किसी व्यक्ति या किसी समूह द्वारा सत्ता के पक्ष या विरोध में हिंसा का प्रयोग अथवा हिंसा के प्रयोग की धमकी है। अत्यधिक भय एवं गम्भीर चिन्ता उत्पन्न करने के उद्देश्य से की गई ऐसी कार्यवाही का लक्ष्य तात्कालिक पीड़ितों के माध्यम से उस बड़े समुदाय को प्रभावित करना होता है, जिस पर दबाव डालकर कार्यवाही करने वालों की राजनीतिक माँगों को स्वीकार करने के लिए उसे बाध्य किया जा सके।"
भारत सरकार द्वारा आतंकवादी विरोधी विधेयक के अनुसार, "सरकार पर लोगों को आतंकित करने विभिन्न वर्गों में वैमनस्य बढ़ाने तथा शान्ति भंग करने के उद्देश्य से बम बिस्फोट करने, आग्नेयास्त्रों का प्रयोग करने, सम्पत्ति की नष्ट करने, रसायन या रासायनिक अस्त्र इस्तेमाल करने तथा आवश्यक सेवाओं में गड़बड़ी करने के उद्देश्य से जो भी कार्य किए जायेंगे, उन्हें आतंकवादी कार्य माना जाएगा।"
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