बी ए - एम ए >> बीए सेमेस्टर-4 भूगोल बीए सेमेस्टर-4 भूगोलसरल प्रश्नोत्तर समूह
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बीए सेमेस्टर-4 भूगोल - सरल प्रश्नोत्तर
स्मरण रखने योग्य महत्त्वपूर्ण तथ्य
पृथ्वी के गर्भ से धातुओं, अयस्कों, औद्योगिक तथा अन्य उपयोगी खनिजों को बाहर निकालना खनन कहलाता है।
खनन को मुख्य रूप से तीन भागों में बाँटा गया है-
• तलीय खनन
• जलोढ़ खनन
• भूमिगत खनन
निक्षेपों की गति का राज्य खनन की विधि के प्रयोग को निर्धारित करता है।
खनन से हमारे पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है।
प्रदूषित वायु में सांस लेने से लोगों के फेफड़ों व आंखों को नुकसान पहुंचता है।
खान अधिनियम 1 जुलाई 1952 में लागू हुआ।
खान अधिनियम में कुल 88 सेक्शन होते हैं।
खान अधिनियम सम्पूर्ण भारत पर लागू होता है।
खान अधिनियम भारत की कोयले की खानें, मेटलीफेरस खानें तथा तेल के कुएं पर लागू होने वाला मुख्य कानून है।
किसी खान में 150 से अधिक व्यक्ति नियोजित होने पर उस खान में एक फर्स्ट एड रूम रखा जाएगा।
खनन कानून के अनुसार CO का न्यूनतम परिणाम 5 है।
खान की एंटी वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत 20.93% है।
खान की निकृष्ट वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत 20.28%
कोल माइन या उसके किसी हिस्से से निकली प्राकृतिक गैस को कोल माइन मीथेन कहते हैं।
खान में गठित सेफ्टी कमेटी में कुल 13 व्यक्ति होते हैं।
जब पूर्वेक्षण के लिए खुदाई हो रही है तब उत्खनन की गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
जब पूर्वेक्षण के लिए खुदाई हो रही हो तब उत्खनन की गहराई कोयले में 15 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
चीफ इन्स्पेक्टर को केन्द्रीय सरकार नियोजित करती है।
इंस्पेक्टर 3 दिन पूर्व सूचना देकर खान का सर्वेक्षण कर सकते हैं।
कमेटी के सदस्यों का चुनाव केन्द्रीय सरकार करती है।
अधिनियम के अनुसार माइनिंग (खनन) ऑपरेशन शुरू करने से पहले चीफ इंस्पेक्टर इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के कंट्रोलर तथा जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस दिया जाता है।
कमेटी सेक्शन 12 से सम्बन्धित है।
ए० टी० एफ० का पूरा नाम ऐविएशन टरबाइन फ्यूल है।
जेड० ए० पी० का पूरा नाम जीरो एक्सीडेन्टल पोटेन्शियल है।
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