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बी एड - एम एड >> बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-C - लिंग, विद्यालय एवं समाज बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-C - लिंग, विद्यालय एवं समाजसरल प्रश्नोत्तर समूह
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बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-C - लिंग, विद्यालय एवं समाज
प्रश्न- घरेलू हिंसा का पीड़ित किसे कहा जाएगा एवं उसे क्या अधिकार प्राप्त हैं?
उत्तर-
इस कानून का लाभ लेने के लिए यह समझना ज़रूरी है कि 'व्यक्ति' अर्थात पीड़ित कौन है। यदि आप एक महिला हैं और कोई व्यक्ति (जिसके साथ आप घरेलू नातेदारी में हैं) आपको प्रताड़ित कर रहा है, तो आप इस अधिनियम के अंतर्गत पीड़ित या 'व्यक्ति व्यक्ति' हैं। चूँकि इस कानून का उद्देश्य महिलाओं को घरेलू नातेदारी से उन्हें दुर्व्यवहार से संरक्षित करना है, इसलिए यह समझना भी ज़रूरी है कि घरेलू नातेदारी या संबंध क्या हैं और कैसे हो सकते हैं? 'घरेलू नातेदारी' का आशय किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच के उन संबंधों से है, जिसमें वे या तो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या पहले कभी रह चुके हैं। इसमें निम्नलिखित संबंध शामिल हो सकते हैं—
- रक्तजनित संबंध (जैसे माँ-बेटा, पिता-पुत्री, भाई-बहन इत्यादि)।
- विवाहजनित संबंध (जैसे पति-पत्नी, सास-बहू, देवर-भाभी, ननद परिवार, विधवाओं के संबंध या विधवा के परिवार के अन्य सदस्य से सम्बन्ध)।
- दत्तकपुत्र/पुत्री लेने के उपरांत संबंध (जैसे गोद लिए बेटा और पिता)।
(घरेलू नातेदारी के दायरे में आने के लिए ज़रूरी नहीं कि दो व्यक्ति वर्तमान में किसी साझा घर में रह रहे हों; मतलब यदि पति ने पत्नी को अपने घर से निकाल दिया तो यह भी एक घरेलू नातेदारी के दायरे में आएगा।)
व्यक्तिगत व्यक्ति के अधिकार
इस अधिनियम को लागू करने की ज़िम्मेदारी जिन अधिकारियों पर है, उनके इस कानून के तहत कुछ कर्तव्य हैं जैसे— जब किसी पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट को घरेलू हिंसा की घटना के बारे में पता चलता है, तो उन्हें पीड़ित को निम्नलिखित अधिकारों के बारे में सूचित करना है—
- पीड़ित इस कानून के तहत किसी भी राहत के लिए आवेदन कर सकती है जैसे कि— संरक्षण आदेश, आर्थिक राहत, बच्चों के अस्थाई संरक्षण (कस्टडी) का आदेश, निवास आदेश या मुआवजे का आदेश।
- पीड़ित आधिकारिक सेवा प्रदाताओं की सहायता ले सकती है।
- पीड़ित संरक्षण अधिकारी से संपर्क कर सकती है।
- पीड़ित निशुल्क कानूनी सहायता की मांग कर सकती है।
- पीड़ित भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत क्रिमिनल याचिका भी दाखिल कर सकती है, इसके तहत प्रतिवादी को तीन साल तक की जेल हो सकती है, इसके तहत पीड़ित को गंभीर शोषण सिद्ध करने की आवश्यकता है।
इसके अलावा, राज्य द्वारा निर्देशित आश्रय गृहों और अस्पतालों की ज़िम्मेदारी है कि वे सभी पीड़ितों को रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान और चिकित्सा सहायता प्रदान करें जो उनके पास पहुँचते हैं। पीड़िता सेवा प्रदाता या संरक्षण अधिकारी के माध्यम से इन्हें संपर्क कर सकती है।
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