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बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-C - लिंग, विद्यालय एवं समाज

सरल प्रश्नोत्तर समूह

प्रकाशक : सरल प्रश्नोत्तर सीरीज प्रकाशित वर्ष : 2023
पृष्ठ :215
मुखपृष्ठ : ई-पुस्तक
पुस्तक क्रमांक : 2702
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बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-C - लिंग, विद्यालय एवं समाज

प्रश्न- लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम-1994 का संक्षिप्त परिचय दीजिए।

उत्तर -

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारूप -

  1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 है।
  2. यह उस प्रकार की प्रवृत्ति होगा जो केंद्र सरकार, राज्य या अधिसूचना द्वारा, नियत करो।
  3. आनुवंशिक क्लीनिक से अभिप्रेत है, कोई क्लीनिक, संस्था, अस्पताल, प्रयोगशाला या कोई अन्य, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जिसका प्रसवपूर्व निदान प्रक्रिया करने के लिए उपयोग किया जाता हो।

[स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "आनुवंशिक क्लीनिक" में कोई ऐसा यंत्र सम्मिलित है जिसमें अल्ट्रासाउंड मशीन या इमेजिंग मशीन या स्कैनर अथवा ऐसे अन्य उपकरण जो गर्भ के लिंग का अवलोकन करने में सक्षम हो या किसी ऐसे यंत्र उपकरण का जो गर्भावस्था के दौरान लिंग का पता लगाने के लिए या गर्भधारण से पूर्व, लिंग चयन के लिए समझ में, उपयोग किया जाता है।]

इस अधिनियम में कई कार्यों को गैर-कानूनी घोषित किया गया है। जिसमें सम्मिलित हैं -

प्रसवपूर्व निदान प्रक्रिया में सभी स्त्री रोग संबंधी या प्रसूति विज्ञान संबंधी या चिकित्सा संबंधी प्रक्रियाएं आती हैं जो परामर्श लेखन, भ्रूण दाक्षिण्य, गर्भधारण से पूर्व या प्रसव पूर्व लिंग चयन के लिए, किसी प्रकार के किसी विश्लेषण या प्रसवपूर्व निदान परीक्षण के लिए, किसी पुरुष या स्त्री के, उल्टे-तरल, जायव अंकुरिक, भ्रूण, रक्त या किसी अन्य ऊतक या तरल का किसी आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक क्लीनिक में भेजने के लिए नमूना लेना या निकालना।

इस अधिनियम के प्रारंभ से ही—

  1. कोई भी आनुवंशिक सलाह केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक क्लीनिक जब तक कि वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत न हो, प्रसवपूर्व निदान-तकनीकों से संबंधित कोई क्रियाकलाप नहीं करेगा या ऐसे क्रियाकलापों के किए जाने में सहायक या सहयोगी नहीं होगा।
  2. कोई भी आनुवंशिक सलाह केंद्र या आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक क्लीनिक किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पास ऐसी अहर्ता, जो विधि की जाए, नहीं हैं, मान्यता या संदाय पर नियोजित नहीं करेगा या नियोजित नहीं कराएगा या उसकी सेवाएँ नहीं लेगा।
  3. लिंग चयन पर प्रतिबंध— कोई व्यक्ति, जिसमें चिकित्सा के क्षेत्र में कोई विशेषज्ञता या विशेषज्ञों का दल सम्मिलित है, किसी स्त्री या किसी पुरुष को दोनों पर अथवा उनमें से किसी से या दोनों से लिए गए किसी रक्त, भ्रूण या ऊतक, तरल या गोटी पर स्वयं लिंग चयन नहीं करेगा या किसी अन्य व्यक्ति से नहीं कराएगा अथवा ऐसा करने में स्वयं सहयोग नहीं करेगा या किसी अन्य व्यक्ति से सहयोग नहीं लेगा।
  4. ख. ऐसे व्यक्तियों, प्रयोगशालाओं, क्लीनिकों, आदि को, जो अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं हैं, प्रचारक मशीन के विक्रय पर प्रतिबंध— कोई व्यक्ति ऐसे किसी आनुवंशिक सलाह केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक क्लीनिक या किसी अन्य व्यक्ति को जो अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं हैं, प्रचारक मशीन, इमेजिंग मशीन या स्कैनर या भ्रूण के लिंग का पता लगाने के लिए सक्षम किसी अन्य उपकरण का विक्रय नहीं करेगा।

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