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चित्रलेखा

भगवती चरण वर्मा

प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन प्रकाशित वर्ष : 2017
पृष्ठ :128
मुखपृष्ठ : पेपरबैक
पुस्तक क्रमांक : 19
आईएसबीएन :978812671766

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बी.ए.-II, हिन्दी साहित्य प्रश्नपत्र-II के नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार पाठ्य-पुस्तक

प्रश्न- राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
अथवा
एन. सी. टी. ई. के लक्ष्य लिखिए।
उत्तर-
राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE)
राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में यह कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद को शिक्षक-शिक्षा संस्थाओं को प्रत्यापित करने तथा पाठ्यचर्या व पद्धतियों के बारे में दिशा-निर्देश प्रदान करने के लिए आवश्यक संसाधन तथा क्षमता उपलब्ध करायी जायेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्य योजना में इसे संवैधानिक साकार रूप प्रदान किया गया। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद विधेयक 1993 लोकसभा द्वारा 145-93 को तथा राज्यसभा द्वारा 9.12.93 को पारित किया गया। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 के नाम से जाना गया। इस अधिनियम के अनुसार इस परिषद् अधिनियम 1993 के नाम से जाना गया। अधिनियम के अनुसार इस परिषद में निम्नलिखित को सदस्यता प्राप्त है
(1) केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त चेयरमैन, वाइस चेयरमैन तथा सदस्य सचिव।
(2) निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे -
(i) शिक्षा विभाग का सचिव,
(ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का चेयरमैन,
(iii) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद का निदेशक,
(iv) राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन तथा प्रशासन संस्थान (नीपा) का निदेशक,
(v) प्लानिंग कमीशन का शिक्षा सलाहकार
(vi) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन,
(vii) वित्त सलाहकार,
(viii) अखिल भारतीय तकनीकी की शिक्षा परिषद का सदस्य सचिव, तथा
(ix) सभी क्षेत्रीय समितियों के चेयरमैन।
(3) भारत सरकार द्वारा नियुक्त निम्न 13 व्यक्ति
(i) शिक्षा संकायों के अधिष्ठाता तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षा के प्रोफेसर चार।
(ii) माध्यमिक शिक्षक शिक्षा का विशेषज्ञ - एक।
(iii) पूर्व माध्यमिक तथा प्राथमिक शिक्षक-शिक्षा के विशेषज्ञ - तीन
(iv) नॉन फारमल एजूकेशन तथा प्रौढ़ शिक्षा के विशेषज्ञ - दो।
(v) प्राकृतिक विज्ञान, समाज विज्ञान, भाषा-विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा, कार्य-अनुभव, शैक्षिक तकनीकी तथा विशेष शिक्षा के क्षेत्रों के विशेषज्ञ - तीन।
(4) भारत सरकार द्वारा नियुक्त 9 सदस्य जो राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे।
(5) संसद के तीन सदस्य लोकसभा को तथा एक राज्य सभाकार।
(6) भारत सरकार द्वारा नियुक्त तीन सदस्य जो प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षकों का प्रतिधित्व करेंगे।

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