बी काम - एम काम >> बीकाम सेमेस्टर-4 पर्यटन एवं यात्रा प्रबन्ध बीकाम सेमेस्टर-4 पर्यटन एवं यात्रा प्रबन्धसरल प्रश्नोत्तर समूह
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बीकाम सेमेस्टर-4 पर्यटन एवं यात्रा प्रबन्ध - सरल प्रश्नोत्तर
प्रश्न- पासपोर्ट क्या है? विभिन्न प्रकार के भारतीय पासपोर्टों की संक्षेप में चर्चा कीजिए।
उत्तर-
पासपोर्ट
(Passport)
पासपोर्ट, सरकार या किसी देश के सक्षम सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक दस्तावेज है, जो एक यात्री को एक नागरिक या देश के नागरिक के रूप में पहचानता है, धारक को देश की किसी भी सीमा या बंदरगाह को बिना किसी बाधा या देरी के पार करने में मदद करता है। और देश में लौटने के अपने अधिकार को पहचानता है। भारत में, यह पासपोर्ट अधिनियम (1967) द्वारा शासित है, यह अधिनियम भारतीय नागरिकों को पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेज जारी करने के लिए भारत की संसद के अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है ताकि भारत और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से उनके प्रस्थान को विनियमित किया जा सके।
भारत सरकार द्वारा जारी किए गए पासपोर्ट में आम तौर पर विभिन्न प्रकार की जानकारी होती है जैसे उपनाम, राष्ट्रीयता, जन्म स्थान, वैधता अवधि आदि। यह जानकारी एक देश से दूसरे देश में भिन्न होती है। पासपोर्ट कभी भी किसी व्यक्ति की जाति, पंथ या धर्म नहीं पूछता है। पासपोर्ट तभी जारी किए जाते हैं जब सरकार को व्यक्ति के अपने देश छोड़ने पर कोई आपत्ति नहीं होती है। भौतिक रूप से, पासपोर्ट भारत में गृह मंत्रालय की मदद से विदेश मंत्रालय द्वारा धारक को जारी की गई एक पुस्तिका के अलावा और कुछ नहीं है। पासपोर्ट के लिए देश का कोई भी नागरिक आवेदन कर सकता है और अगर सरकार को पासपोर्ट जारी करने में कोई आपत्ति नहीं है। पासपोर्ट की एक सीमित वैधता अवधि होती है, उदाहरण के लिए, भारत में यह आमतौर पर 5 से 10 वर्ष के बीच होती है। कई देशों को आगमन पर कम से कम छह महीने की शेष पासपोर्ट वैधता की आवश्यकता होती है, साथ ही कम से कम दो से चार खाली पृष्ठ होने चाहिए।
पासपोर्ट का उपयोग इस प्रकार किया जा सकता है-
1. दूसरे देश में प्रवेश / कानूनी प्रवेश के साधन।
2. धारक की अंतर्राष्ट्रीय पहचान के साधन।
3. दूसरे देश में कानूनी प्रवेश का प्रमाण।
भारतीय पासपोर्ट के प्रकार
(Types of Indian Passport)
1. साधारण / सामान्य पासपोर्ट (Ordinary / normal passport) - ये पासपोर्ट गहरे नीले रंग के होते हैं। ये सामान्य यात्रा के लिए भारत के किसी भी नागरिक (साधारण) को जारी किए जाते हैं। यह एक “Type P" पासपोर्ट है जहां P व्यक्तिगत के लिए समझा जाता है।
2. आधिकारिक पासपोर्ट (Official passport) - ये सफेद / ग्रे रंग के पासपोर्ट होते हैं जो सरकारी अधिकारियों या सरकारी मिशन पर यात्रा करने वाले अन्य व्यक्तियों को जारी किए जाते हैं। आधिकारिक पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए संबंधित व्यक्ति के विभाग द्वारा आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी के साथ जारी करने का अनुरोध किया जाना चाहिए। यह एक "Type S" पासपोर्ट है जहां S सेवा के लिए समझा जाता है। इसीलिए इसे कभी-कभी सर्विस पासपोर्ट भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य गंतव्य देश के अधिकारियों को यह बताना कि वाहक आधिकारिक व्यवसाय पर देश में प्रवेश कर रहा है, आधिकारिक क्षमता में अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आधिकारिक पासपोर्ट धारकों को आमतौर पर कोई विशेष विशेषाधिकार नहीं दिया जाता है।
3. राजनयिक कांसुलर पासपोर्ट (Diplomatic consular passport) - यह लाल / मैरून रंग का पासपोर्ट है जो भारतीय राजनयिकों, शीर्ष रैंकिंग वाले सरकारी अधिकारियों और राजनयिक कोरियर को आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और निवास के लिए जारी किया जाता है। यह एक "Type D" पासपोर्ट है जिसमें D डिप्लोमैटिक के लिए समझा जाता है। एक राजनयिक पासपोर्ट उन राजनयिकों को दिया जाता है जो आधिकारिक व्यवसाय के लिए यात्रा कर रहे हैं और विदेश में अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राजनयिकों को सरकार द्वारा विदेश में आधिकारिक व्यवसाय करने और अन्य देशों के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संबंध बनाए रखने के लिए नियुक्त किया जाता है। उनके पासपोर्ट आमतौर पर उन्हें कुछ विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, जैसे मेजबान देश में अभियोजन और करों से छूट। राजनयिक पासपोर्ट राजनयिक कांसुलर पासपोर्ट धारक के जीवनसाथी को भी जारी किया जा सकता है।
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