बी काम - एम काम >> बीकाम सेमेस्टर-4 पर्यटन एवं यात्रा प्रबन्ध बीकाम सेमेस्टर-4 पर्यटन एवं यात्रा प्रबन्धसरल प्रश्नोत्तर समूह
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बीकाम सेमेस्टर-4 पर्यटन एवं यात्रा प्रबन्ध - सरल प्रश्नोत्तर
प्रश्न- टूर ऑपरेटर के अनुमोदन के लिए पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। भारत की।
उत्तर-
एक स्वीकृत टूर ऑपरेटर के रूप में
मान्यता के लिए दिशानिर्देश
(Guidelines for Recognition as
an Approved Tour Operator)
1. मान्यता के लिए योजना का लक्ष्य और उद्देश्य भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना होगा। यह सभी वास्तविक टूर ऑपरेटरों के लिए खुली एक स्वैच्छिक योजना है।
2. एक टूर ऑपरेटर वह है जो पर्यटकों के लिए परिवहन, आवास, दर्शनीय स्थलों, मनोरंजन और अन्य पर्यटन संबंधी सेवाओं की व्यवस्था करता है।
3. टूर ऑपरेटर के रूप में मान्यता के लिए सभी आवेदन पर्यटन महानिदेशक, परिवहन भवन, 1 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को संबोधित किए जाएंगे।
4. पर्यटन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्रदान करने के लिए टूर ऑपरेटर द्वारा निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए-
(i) मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र में होना चाहिए और दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
(ii) टूर ऑपरेटर के पास नवीनतम ऑडिटेड बैलेंस शीट/चार्टर्ड एकाउंटेंट के प्रमाण पत्र द्वारा विधिवत समर्थित 2.00 लाख की न्यूनतम प्रदत्त पूंजी (या नियोजित पूंजी ) होनी चाहिए।
(iii) टूर ऑपरेशन से फर्म द्वारा विदेशी मुद्रा या भारतीय रुपये के संदर्भ में टर्नओवर चार्टर्ड एकाउंटेंट के प्रमाण पत्र द्वारा विधिवत समर्थित न्यूनतम 10.00 लाख होना चाहिए।
(iv) टूर ऑपरेटर के पास स्टाफ के एक पूर्णकालिक सदस्य के प्रभार में एक कार्यालय होना चाहिए, जो परिवहन, आवास, मुद्रा, सीमा शुल्क नियमों और यात्रा और पर्यटन संबंधी सेवाओं के बारे में सामान्य जानकारी के मामले में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित / अनुभवी हो। हालांकि, अंग्रेजी के अलावा प्रभावी संचार कौशल और विदेशी भाषा के ज्ञान पर अधिक जोर दिया जा सकता है। कम से कम चार योग्य कर्मचारी सदस्य होने चाहिए, जिनमें से कम से कम दो के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, IITM या AICTE द्वारा अनुमोदित संस्थान से यात्रा और पर्यटन में डिप्लोमा / डिग्री होनी चाहिए। एयरलाइंस, शिंपिंग, परिवहन पीआर एजेंसियों, होटलों और अन्य कॉर्पोरेट निकायों में असाधारण रूप से अनुभवी कर्मियों के मामले में और पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित टूर ऑपरेटरों के साथ दो साल का अनुभव रखने वालों के लिए शैक्षणिक योग्यता में छूट दी जा सकती है।
(v) टूर ऑपरेटर को आवेदन की तारीख से पहले कम से कम दो साल की अवधि के लिए संचालन में होना चाहिए।
(vi) न्यूनतम कार्यालय स्थान 250 वर्ग फुट का होना चाहिए। इसके अलावा, कार्यालय साफ और स्वच्छ परिवेश में स्थित होना चाहिए और टेलीफोन, फैक्स, कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली आदि से सुसज्जित होना चाहिए। कार्यालय को भूतल पर स्थित होना चाहिए या पहली मंजिल, यदि आवासीय क्षेत्र में स्थित है, जिसमें स्वागत के लिए पर्याप्त जगह और शौचालयों तक आसान पहुंच होनी चाहिए।
(vii) टूर ऑपरेटर को आयकर निर्धारिती होना चाहिए और चालू निर्धारण वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना चाहिए।
5. स्वीकृत टूर ऑपरेटर के रूप में मान्यता तीन साल के लिए दी जाएगी और उसके बाद टूर ऑपरेटरों द्वारा शुल्क के साथ किए गए आवेदन पर हर पांच साल में नवीनीकृत की जाएगी।
6. टूर ऑपरेटर को मान्यता के लिए आवेदन करते समय 2000 की अप्रतिदेय शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। शुल्क बैंक ड्राफ्ट के रूप में वेतन एवं लेखा अधिकारी, पर्यटन मंत्रालय को देय होगा। प्रत्येक शाखा कार्यालय की मान्यता के लिए शुल्क 1000 नवीनीकरण के लिए शुल्क प्रधान एवं शाखा कार्यालयों के लिए क्रमशः 1000 एवं 500 होगा।
7. टूर आपरेटर के प्रधान कार्यालय को मान्यता प्रदान की जायेगी। शाखा कार्यालयों को प्रधान कार्यालय के साथ या बाद में अनुमोदित किया जाएगा, बशर्ते कि शाखा कार्यालयों का विवरण पर्यटन मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाए और उसके द्वारा स्वीकार किया जाए।
8. मान्यता के मामले में भारत सरकार का निर्णय अंतिम होगा। हालांकि, भारत सरकार अपने विवेक से किसी भी फर्म को मान्यता देने से इंकार कर सकती है या किसी भी समय, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से पहले से दी गई मान्यता को वापस ले सकती है। इस तरह का निर्णय लेने से पहले आवश्यक कारण बताओ नोटिस निरपवाद रूप से जारी किया जाएगा और योग्यता के आधार पर उत्तर पर विचार किया जाएगा। यह सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद और आम तौर पर अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा। जिन परिस्थितियों में निकासी का सहारा लिया गया है, उन्हें भी सामने लाया जाएगा।
9. मान्यता प्राप्त टूर ऑपरेटर सरकार द्वारा समय-समय पर दी जाने वाली प्रोत्साहन और रियायतों का हकदार होगा और पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित मान्यता के नियमों और शर्तों का पालन करेगा।
10. टूर ऑपरेटर को पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षित और लाइसेंस प्राप्त क्षेत्रीय गाइडों और राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित राज्य स्तरीय गाइडों को ही नियुक्त करना चाहिए।
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