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चित्रलेखा

भगवती चरण वर्मा

प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन प्रकाशित वर्ष : 2017
पृष्ठ :128
मुखपृष्ठ : पेपरबैक
पुस्तक क्रमांक : 19
आईएसबीएन :978812671766

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बी.ए.-II, हिन्दी साहित्य प्रश्नपत्र-II के नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार पाठ्य-पुस्तक

प्रश्न- क्या मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है?
उत्तर-
मौलिक अधिकारों का निलम्बन
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के निलंबन की भी व्यवस्था की गयी है, किन्तु यह कुछ निश्चित परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात तथा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के समय अनुच्छेद 19 में वर्णित 'स्वतंत्रता का अधिकार' निलम्बित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति अध्यादेश के द्वारा भी मौलिक अधिकारों को निलम्बित कर सकते हैं, किन्तु ऐसे आदेशों का संसद द्वारा अनुमोदन आवश्यक है। अनुच्छेद 33 में कहा गया है कि सुरक्षा बलों एवं पुलिस बलों में अनुशासन बनाने के लिए इन्हें प्राप्त मौलिक अधिकार निलम्बित किये जा सकते हैं। 50वे संविधान संशोधन अधिनियम, 1984 द्वारा अनुच्छेद 33 को विस्तार करके अब इसमें अधिसूचना ब्यूरो, दूर संचार एवं अर्द्ध सैनिक बलों के सदस्यों को भी शामिल कर लिया गया है।

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