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बी एड - एम एड >> बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-C - लिंग, विद्यालय एवं समाज बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-C - लिंग, विद्यालय एवं समाजसरल प्रश्नोत्तर समूह
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बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-C - लिंग, विद्यालय एवं समाज
प्रश्न- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का अधिकार विधेयक कब पारित किया गया?
उत्तर-
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का अधिकार विधेयक, 2014
इस विधेयक को 12 दिसंबर, 2014 को राज्यसभा में पेश किया गया था, जिसे 24 अप्रैल, 2015 को सर्वसम्मति से क्रॉस-पार्टी समर्थन के साथ पारित किया गया था। यह तमिलनाडु के सांसद तिरुचि शिवा द्वारा पेश किया गया, एक निजी सदस्यों का बिल था। 24 अप्रैल को राज्यसभा में विधेयक के पारित होने के बाद से इस दिन को ट्रांसजेंडर दिवस के रूप में मनाया जाता है।
विधेयक के तहत गारंटीशुदा अधिकार ज्यादातर मौलिक अधिकार हैं, जैसे समानता और गैर-भेदभाव का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्वतंत्र भाषण, एक समुदाय में रहने का अधिकार, पहचान (आईडेंटिटी) के साथ-साथ यातना या क्रूरता और दुर्व्यवहार, हिंसा और शोषण से सुरक्षा। जिसमें ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए अलग खंड भी है।
शिक्षा और अध्याय, सरकार के लिए ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समावेशी (इन्क्लूसिव) शिक्षा प्रदान करना और उन्हें उच्च शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य बनाता है।
रोजगार अध्याय के साथ, सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वरोजगार के लिए योजनाओं के निर्माण से संबंधित दो अलग-अलग खंड हैं। सार्वजनिक या निजी किसी भी प्रतिष्ठान में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ गैर-भेदभाव के लिए एक अलग खंड है। सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य अध्याय में, सरकार को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का प्रचार करने के लिए कहा जाता है, जो अलग एचआईवी/एड्स क्लीनिक और मुफ्त एसआरएस के रूप में प्रदान की जानी हैं। उन्हें अवसर, संस्कृति और मनोरंजन का अधिकार दिया जाना चाहिए। सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता तक पहुंच जैसे बुनियादी अधिकार सरकार द्वारा प्रदान किए जाने चाहिए।
इस विधेयक ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय और राज्य आयोगों—कई प्राधिकरणों को स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। आयोग का कार्य ज्यादातर जांच की प्रकृति का होगा, और सार्वजनिक सुनवाई होने में विवादास्पद या ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के उल्लंघन की रिपोर्ट पर होगा। आयोग गवाहों को समन जारी कर सकता है, सबूत प्राप्त कर सकता है, और विशेष रूप से ट्रांसजेंडर लोगों के खिलाफ अपराध भाव के लिए एक साल तक के कारावास की सजा है।
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