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बी एड - एम एड >> बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-C - लिंग, विद्यालय एवं समाज बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-C - लिंग, विद्यालय एवं समाजसरल प्रश्नोत्तर समूह
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बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-C - लिंग, विद्यालय एवं समाज
प्रश्न- यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 क्या है?
उत्तर-
कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 इस प्रकार के और अन्य प्रकार के उत्पीड़न को मान्यता देता है और यह कहता है कि किसी व्यवहार को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न समझा जाएगा जब वो निम्नलिखित परिस्थितियों में घटित हो—
- महिला के रोजगार में प्रगति या परीक्षा, पक्षपातपूर्ण बरताव का वादा।
- महिला के रोजगार में हानि पहुंचाने की प्रत्यक्ष या परोक्ष धमकी।
- महिला के वर्तमान भावी रोजगार को लेकर प्रत्यक्ष या परोक्ष धमकी।
- महिला को उसके रोजगार या काम करने की अपमानजनक, आक्रामक परिस्थितियों में धकेलना।
- अपमानजनक व्यवहार जो महिला के स्वास्थ्य और सुरक्षा को नुकसान पहुँचाए।
कार्यस्थल क्या है?
इस बात पर काफी बहस छिड़ी है कि यौन उत्पीड़न के संदर्भ में कार्यस्थल की क्या परिभाषा आती है। ऐसा तर्क दिया जा चुका है कि कार्यस्थल केवल उस परिसर की सीमा तक होता है जहाँ कर्मचारी बैठकर काम करते हैं। कुछ अन्य लोगों का यह कहना है कि कार्यस्थल में सभी सार्वजनिक स्थान भी शामिल हैं जहाँ कर्मचारी अपनी नौकरी से संबंधित कार्य में जाते हैं।
अब यह स्पष्ट है कि कार्यस्थल ऐसी हर वो जगह है, जहाँ नियोक्ता एवं कर्मचारी के बीच कामकाज सम्बन्धी रिश्ते होते हैं, जो कार्यालय परिसर की सीमा के बाहर भी हो सकते हैं।
कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013, में इसकी परिभाषा को और विस्तृत करते हुए, यातायात सहित उन सभी स्थानों को शामिल किया गया है जहाँ व्यक्ति अपने रोजगार के सिलसिले में जाता है, जिसमें शामिल हैं—
- सार्वजनिक क्षेत्र का कोई विभाग, संगठन, प्रतिष्ठान, ऑफिस, शाखा या इकाई जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सरकार या स्थानीय पदाधिकारी, सरकारी कंपनी, निगम या सहकारी संस्था से आर्थिक मदद लेता है, अथवा इनके द्वारा स्थापित या नियंत्रित है।
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कोई भी निजी क्षेत्र का संगठन या निजी उद्यम संस्थान, ट्रस्ट, एन.जी.ओ., सेवा प्रदाता, जो व्यापारिक, व्यावसायिक, शैक्षणिक, मनोरंजन सम्बन्धी, औद्योगिक, स्वास्थ्य सम्बन्धी या वित्तीय कार्य जिनमें उत्पादन, आपूर्ति, विक्रय, वितरण एवं सेवाएँ शामिल हैं।
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कोई भी अस्पताल या नर्सिंग होम।
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कोई खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल स्थल, रहने की जगह भी यदि उसका इस्तेमाल खेल प्रशिक्षण या अन्य कार्यों के लिए होता है।
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कोई भी स्थल जहाँ अपने कार्य के सम्बन्ध में कोई कर्मचारी जाता है, जैसे यातायात जो कार्य के लिए नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराया गया हो।
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घर या रहने की जगह।
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असंगठित क्षेत्र का कार्यस्थल।
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